हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल का आदेश फिलहाल रोक
हाथरस (ब्रजांचल ब्यूरो) ।
20 अप्रैल से न्यायालयों को खोलने का आदेश फिलहाल हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है। अब अगले आदेश तक न्यायालय बंद ही रहेंगे। अध्यक्ष और जिला जज की वार्ता के बाद इस जानकारी से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेस प्रवक्ता संजय दीक्षित एडवोकेट ने अवगत कराया है।
विदत हो कि 18 अप्रैल को हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि 20 अप्रैल से न्यायालयों को में सशर्त कार्य आरंभ हो जयेगा। जिसमें गाइडलाइन के तहत न्यायालयों में कार्य आरंभ की बात कही गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट प्रशासन ने अपरिहार्य कारणों के चलते अपने जारी आदेश पल 27अप्रैल तक रोक लगादी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए जिला जज विवेक सांगल ने अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सारस्वत के माध्यम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को अवगत कराया है।