शनिवार, जुलाई 27, 2024
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि का दावा सुनने योग्य है या नहीं, कोर्ट कल करेगा सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह व राजेंद्र माहेश्वरी के दावे के स्थायित्व के बिंदु पर सबसे पहले अदालत सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख रखी गई है। अदालत इसके बाद शाही ईदगाह कोर्ट कमीशन के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। पक्षकारों ने अदालत में पहले कोर्ट कमीशन के मुद्दे पर सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन शाही ईदगाह के विरोध के बाद, अब अदालत ये देखेगी कि मामला सुनने योग्य है, या नहीं।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं पक्षकार एडवोकेट महेंद्र व अन्य पक्षकार आदि लगातार कोर्ट कमीशन सर्वे कराने के लिए मांग कर रहे है। सभी पक्षकारों को आशंका है कि दूसरा पक्ष वहां पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। उनकी इस मांग पर मई में अदालत ने जुलाई की तारीख तय की थी। इस पक्ष की सुनवाई एडीजे सप्तम संजय चौधरी करेंगे। अदालत ने रिवीजन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन को आदेश दिया कि, वह इस मामले पर नियम अनुसार सुनवाई करें। शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया। सात जुलाई को दावे के स्थायित्व के मुद्दे पर अदालत में सुनवाई होनी है। पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया। हम सात जुलाई को इस दावे के स्थायित्व के मुद्दे पर बहस को तैयार हैं। इस दौरान अदालत में प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल व विशेष कार्य अधिकारी विजय बहादुर सिंह मौके पर मौजूद रहे। नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने शाही ईदगाह के कोर्ट कमीशन सर्वे के लिए डाले गए दावे पर मंगलवार को सभी पक्षों को कागजात दे दिए गए। अदालत में अब इसको लेकर 16 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने सभी वादों को चार माह के अंदर निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं।

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