शिकायत के बाद बीएसए के सामने आई हकीकत
बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी नहीं दे रहे जबाब
विद्यालय प्रबंधक के संरक्षण में फर्जी नियुक्ति की हुई शिकायत
हाथरस। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती ने श्री रतन सिंह रोशन सिंह जूनियर हाईस्कूल बॉधनू में कार्यरत सहायक अध्यापक मोहन सिंह की बीएड की अंकतालिका फर्जी होने के शिकायत पर विद्यालय प्रबन्धक मुकेश कुमार को नोटिस देकर मोहन सिंह की नियुक्ति प्रक्रिया के सभी अभिलेख मागें है।
बीएसए ने बताया कि अनिकेत सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह ने अपने लिखित शिकायती पत्र द्वारा शिकायत की गयी है कि श्री रतन सिंह रोशन सिंह जूनियर हाईस्कूल बॉधनू, सासनी विद्यालय के जूनियर प्रभाग में कार्यरत स०अ० मोहन सिंह की बी०एड० की अंकतालिका कूटरचित है। शिकायतकर्ता द्वारा नोटरी शपथ-पत्र एवं महर्षी दयानन्द सरस्वती रोहतक से प्राप्त साक्ष्य को भी संलग्न किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा शिकायतकर्ता को बताया गया है कि मोहन सिंह पुत्र पोप सिंह बी०एड० अनुक्रमांक 820574 वर्ष 1994 के प्राप्तांक 285 (अनुउत्तीर्ण) हैं। शिकायतकर्ता द्वारा मोहन सिंह स०अ० की नियुक्ति प्रक्रिया में विभागीय नियमों को पूर्ण न करने सम्बन्धी शिकायत की गयी है। पहले भी ऐसी शिकायत के लिये कार्यालय के पत्र 21 दिसम्बर, 2023 द्वारा भी विद्यालय के प्रबन्घक मुकेश कुमार से मोहन सिंह स०अ० की नियुक्ति पत्रावली सहित अन्य अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु प्रबन्धक द्वारा वांछित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की निरंतर अवहेलना कर रहे है। बीएसए ने प्रबन्धक को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि अभिलेखों को जॉच हेतु जिसमें मोहन सिंह स०अ० की पद पर नियुक्ति से सम्बन्धित नियुक्ति पत्रावली मूल रूप में, स०अ० के पद पर चयन से पूर्व प्रकाशित करायी गयी विज्ञप्ति ,चयन हेतु अपनायी गयी चयन प्रक्रिया यथा-मैरिट लिस्ट / गुणांक सूची आदि मूल रूप में, स०अ० के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण सम्बन्धी अभिलेख मूल रूप में। मोहन सिंह स०अ० के नियुक्ति के उपरान्त वेतन आहरण से पूर्व प्रबंधक द्वारा समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण सम्बन्धी अभिलेखों के सम्बन्ध में निर्गमन संस्था/बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराये गये सत्यापन की सत्यापन रिपोर्ट मूल रूप में। विद्यालय के जूनियर प्रभाग में नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत पद सृजन आदेश कार्यालय में 05 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें निर्धारित समयावधि में जॉच हेतु उक्त वांछित अभिलेख / सूचनायें / साक्ष्य उपलब्ध न कराये जाने की दशा में आपके विरूद्ध कार्यवाही के साथ ही सम्बन्धित स०अ० के विरूद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।