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फसलों की कटाई-मड़ाई हेतु कम्बाइन हार्वेस्टर/रीपर/अन्य सहवर्ती उपकरणों के मरम्मत आदि लाॅक डाउन की स्थिति में आवश्यक सेवाओं को सम्मिलित

हाथरस 06 अपै्रल 2020 (सूवि)।

जिला कृषि अधिकारी, ने बताया है कि कोविड-19 के सम्बन्ध में वर्तमान रबी 2019-20 की फसलों की कटाई-मड़ाई हेतु कम्बाइन हार्वेस्टर/रीपर/अन्य सहवर्ती उपकरणों के मरम्मत आदि तथा लाॅक डाउन की स्थिति में आवश्यक सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। जिसमें कृषि कार्यक्रमों के साथ-साथ रबी फसलों की कटाई एवं जायद की बुवाई के सम्बन्ध में निम्न कार्यक्रमों में विस्तृत/छूट प्रदान की गई है।
        कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेन्टर, स्पेयर पार्टस की दुकानों को यथा आवश्यक कृषकों की सुविधा के अनुरूप कस्बों में खोले रखने की छूट दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में प्रयुक्त भारी वाहन/ट्रक/ढुलाई में प्रयुक्त छोटे वाहन के मरम्मत की दुकानें प्राथमिकता के आधार पर हाई-वे व पेट्रोल पम्प के आस-पास खोलने की छूट प्रदान की गई है। उपर्युक्त निदेश के क्रम में जनपद में प्रयुक्त होने वाली कटाई-मड़ाई से सम्बन्धित कम्बाइन हार्वेस्टर/रीपर/अन्य सहवर्ती उपकरणों के प्रयोग एवं विभिन्न परिस्थितियों में संचालन के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं। कम्बाइन हार्वेस्टर /रीपर/अन्य सहवर्ती उपकरणों जो जनपद के अन्दर ही उपलब्ध हैं उनके चालक, तकनीशियन एवं श्रमिकों को अपने जनपद में कटाई-मड़ाई हेतु किसी प्रकार के अनुमति पत्र/पास की आवश्यकता नही हैै। कम्बाइन हार्वेस्टर /रीपर/अन्य सहवर्ती उपकरण जिस जिले में उपलब्ध हैं वहाॅ से अन्य जनपद में कटाई व मड़ाई हेतु जाने के लिये उपलब्ध जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास दिया जायेगा, जो दूसरे जनपदों हेतु मान्य होगा। कम्बाइन हार्वेस्टर /रीपर/अन्य सहवर्ती उपकरण जो एक जिले में उपलब्ध है और उनके चालक, तकनीशियन, श्रमिक (14) आदि अन्य जनपद में हैं, उन्हें उस जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास दिया जायेगा, जहाॅ ये चालक तकनीशियन उपलब्ध हैं तथा वहाॅ गंतव्य जनपद हेतु मान्य होगा। इस व्यवस्था को लागू करने हेतु सम्बन्धित जिला (जहाॅ पर हार्वेस्टर स्थित है), के उप निदेशक कृषि कुशल श्रमिकों के नाम को संस्तुति सहित सम्बन्धित अन्य जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगें। कम्बाइन हार्वेस्टर/रीपर/अन्य सहवर्ती उपकरण और उनके चालक, तकनीशियन श्रमिक जो अन्य राज्य में उपलब्ध हैं (14) और वह उत्तर प्रदेश में कटाई-मड़ाई हेतु आना चाहते हैं, वे अपने प्रदेश के जिलाधिकारी/उपायुक्त के अनुमति/पास लेकर आ सकेंगे, वही पास उत्तर प्रदेश के जनपदों हेतु मान्य होगा। कम्बाइन हार्वेस्टर/रीपर/अन्य सहवर्ती उपकरण जो उत्तर प्रदेश के जिले में उपलब्ध है परन्तु उनके चालक, तकनीशियन, श्रमिक (14) अन्य राज्य में उपलब्ध है और वह उत्तर प्रदेश में कटाई-मड़ाई हेतु आना चाहते हैं, वे अपने प्रदेश के जिलाधिकारी/उपायुक्त से अनुमति/पास लेकर आ सकेंगे, वही पास उत्तर प्रदेश के जनपदों हेतु मान्य होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिये सम्बन्धित जिला (जहाॅ पर हार्वेस्टर स्थित हैैं) के उप निदेशक कृषि कुशल श्रमिकों के नाम को संस्तुति सहित सम्बन्धित अन्य राज्य के जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगें। ट्रेक्टर माउण्टेड हार्वेस्टर में ट्रेक्टर व हार्वेस्टर के फिटिंग हेतु अधिकृत तकनीशियन को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास दिया जायेगा, वह प्रदेश के अन्य जनपदों हेतु मान्य होगा कम्बाइन हार्वेस्टर /रीपर/अन्य सहवर्ती उपकरणों के अधिकृत विक्रेताओं एवं अधिकृत तकनीशियनों आदि को अन्य जनपदों से स्पेयर पार्टस लाने, सर्विसिंग एवं मरम्मत आदि हेतु जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र /पास दिया जायेगा, वह प्रदेश के अन्य जिलों हेतु मान्य होगा। किसानों को ंस्वयं अथवा किसानों के खेतों पर श्रमिकों को एवं ट्रेक्टर-थ्रेसर आदि यंत्रों से कटाई,मड़ाई बुवाई आदि कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार के पास/अनुमति पत्र की आवश्यकता नही होगी। कटाई-मड़ाई कम्बाइन हार्वेस्टर /रीपर/अन्य कृषि उपकरणों आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर जिला कृषि अधिकारी, हाथरस से उनके मोबाइल नं0 9458733099 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उक्त छूट के साथ लाॅकडाउन का अनुपालन करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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