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पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने किया वार्षिक निरीक्षण

–  नगर कोतवाली प्रभारी को दिये आवश्यक निर्देश

हाथरस (ब्रजांचल न्यूज) । 

पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल द्वारा सोमवार को थाना कोतवाली नगर का वार्षिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, क्षेत्राधिकारी प्रवेश राय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली विजय कुमार एवं चौकी प्रभारी व अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहें ।

 थाना कोतवाली नगर पर सलामी में लगी गार्द द्वारा पुलिस अधीक्षक  को सलामी दी गयी । वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय में रखे विभिन्न अभिलेखो/रजिस्टरों जैसे- त्यौहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर, फ्लाईशीट रजिस्टर, महिला उत्पीडन रजिस्टर, हत्या बल्वा रोकथाम रजिस्टर, गुण्डा रजिस्टर इत्यादि को चौक कर हैड मोहर्रिर/कां0 क्लर्क को उनके रख-रखाव व समय से अभिलेखो/रजिस्टरों को अध्यावधिक रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिये।  ।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ने कम्प्यूटर कक्ष का निरीक्षण कर कम्प्यूटर उपकरणों के उचित रखरखाव तथा कम्प्यूटर पर केस डायरी तथा प्रहरी एप में फीडिंग एवं सीसीटीएनएस सम्बन्धी समस्त फार्म समय से फीड करने के साथ ही पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर शत प्रतिशत प्रार्थना पत्रों की फिडिंग करने तथा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर लम्बित प्रार्थना पत्र एवं डायल 112 से सम्बन्धित इवेन्ट, आपरेशन पहचान के अन्तर्गत अपराधियों की डाटा फीडिंग आदि समय से फीड करने हेतु कां0 क्लर्क/कां0 सीसीटीएनएस को निर्देशित किया गया । थाना परिसर में बने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए महिला हेल्प डेस्क पर बने रजिस्टर का अवलोकन कर ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षी एवं प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिये । शस्त्रागार का निरीक्षण कर शस्त्रों के रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए  मालखाना, हवालात, उ0नि0 कक्ष, बैरक, मैस आदि का भी निरीक्षण किया  ।

पुलिस अधीक्षक ने  मुकदमो में प्रभावी पैरवी, महिला सम्बन्धी अपराधो में त्वरित कार्यवाही, एन0सी0आर0 के प्रकरणो में प्रभावी कार्यवाही करते हुये सतर्क दृष्टि रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।  जेल से छूटे हुये अपराधियों का सत्यापन/निगरानी एवं हिस्ट्रीशीटरों/पुराने अपराधियों के गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुये निगरानी व पॉक्सो एक्ट के मुकदमो की प्रभावी पैरवी करते हुये साक्ष्यों को समयबद्ध न्यायालय में परीक्षण कराकर दोषियों को सजा दिलाने के सार्थक प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया।