हाथरस 20 अप्रैल 2020 (सूवि)।
(कोविड-19) कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में चल रहे द्वितीय लॉकडाउन के दौरान आवश्यक उद्योगों के संचालन के संबंध में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने उद्योग बंधुओं एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उद्योग बंधुओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि फैक्ट्री तथा कारखानों को खोलने का समय प्रातः 6ः00 बजे से दोपहर 2ः00 बजे के मध्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के अंदर 10 व्यक्ति से अधिक कार्य नहीं करेंगे। फैक्ट्री के अंदर कार्य करने वाले व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करेंगे। फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों के रहने, खाने एवं पीने की व्यवस्था फैक्ट्री मालिक द्वारा की जाएगी। उन्होंने सभी फैक्ट्री मालिकों से 2 दिन के अंदर 10 व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के अंदर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री से बाहर नहीं जाायेगा। लेबर तथा मजदूर फैक्ट्री के अंदर रहकर ही कार्य करेगें और अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति बाहर इधर उधर नहीं घूमेगा। सभी कार्यरत लेबर तथा मजदूर मास्क एवं सैनिटाइजर आदि का प्रयोग अवश्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने अथवा नियमों में लापरवाही पाये जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कारवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कर्मचारियों से गेट बंद करके कार्य कराया जाना सुनिश्चित करे। नियमों का उल्लंघन न होने पाए। यदि कोई कर्मचारी कोरोना ग्रसित पाया जाता है अथवा नियमों का उल्लंघन करते है तो इस दशा में दी गई छूट को वापस ले लिया जाएगा साथ ही साथ संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 जे0पी0 सिंह, ओसी कलेक्टेªट, उपायुक्त उद्योग दुष्यन्त कुमार, उद्योग बन्धु एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित रहे।