शुक्रवार, जुलाई 26, 2024
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आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें 10 से 6 बजे तक खुलेंगी – उपजिलाधिकारी

सिकन्दराराऊ (ब्रजांचल ब्यूरो)।
नगर के बाजारों में नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी।
गैर-ज़रूरी चीज़ों से जुड़ी दुकानें मॉल, और मार्केट कॉम्प्लेक्स में खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
हालांकि वो दुकानें जो बिल्कुल अलग हैं, कॉलोनी के अंदर की दुकानें खोलने की छूट होगी. इसमें ज़रूरी और ग़ैर-ज़रूरी चीज़ों से जुड़ी सभी दुकानें शामिल हैं. उक्त जानकारी उपजिलाधिकारी विजय कुमार शर्मा ने देते हुये व्यापारियों से सोशल डिस्टेसं का पालन करने की बात कही है।

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